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मिर्जापुर: बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

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मिर्जापुर: कटरा कोतवाली में दो साल पहले वर्ष 2022 में दर्ज हुए दुष्कर्म मामले में जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें कि, जल निगम में कार्यरत महिला जेई के साथ ठेकेदार सुहैल खान ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

पीड़ित महिला के अनुसार आरोपी ठेकेदार आधी रात को घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद जेई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दीखिल किया था.

जिसके बाद अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आलोक राय ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा. अभियोजन की ओर से पेश की गई दलीलों, गवाहों और साक्ष्य के आधार में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है.

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