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मिर्जापुर: खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 128 दुकानदारों पर ₹47.51 लाख का जुर्माना ठोका

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मिर्जापुर: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक विभाग द्वारा 809 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 180 विधिक एवं 204 सर्वे नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे गए।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, विधिक नमूनों में से 149 तथा सर्वे नमूनों में से 34 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 78 नमूने मानक के विपरीत पाए गए। इन पर न्यायालय में वाद दायर किया गया। अब तक 128 दुकानदारों पर ₹47,51,000 का जुर्माना लगाया गया है।

जिलाधिकारी ने की गई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को दूध, खोया, मिठाई, घी, सूरजमुखी का तेल, सोया सॉस आदि खाद्य पदार्थों की विशेष जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के मद्देनज़र आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने और मिलावटखोरी रोकने के लिए सघन निरीक्षण और छापेमारी के आदेश दिए।

इसके अलावा, संदिग्ध दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के अधिक से अधिक नमूने संग्रहित करने तथा आम जनता को मिलावट की पहचान और रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

ब्यूरोचीफ- बसंत कुमार गुप्ता

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