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बलिया: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पाक्सो के तहत अभियुक्त को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मनियर पर पंजीकृत एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।

दिनांक 12.02.2026 को मु0अ0सं0 117/2018 धारा 452 भादवि व धारा 8 पाक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 08, जनपद बलिया ने अभियुक्त मनोज राजभर पुत्र रामेश्वर राजभर निवासी राजा गांव रामपुर, थाना बांसडीह, जनपद बलिया को दोषी करार दिया।

न्यायालय द्वारा धारा 8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसी प्रकार धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध होने पर 04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न चुकाने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास निर्धारित किया गया है।

घटना के संक्षिप्त विवरण के अनुसार अभियुक्त ने वादी की नाबालिग पुत्री का मुंह दबाकर उसे बुरी नियत से खींचते हुए छेड़खानी की थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनियर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

इस प्रकरण में अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।

रिपोर्टर: संजय सिंह
उत्तर प्रदेश, बलिया

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