प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब उनकी विधायकी भी बहाल हो जाएगी।
हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की उस याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें उन्होंने सजा रद्द किए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और बुधवार को फैसला सुनाया।
इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके आधार पर 1 जून 2025 को उनकी विधायकी समाप्त हो गई थी।
जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी।

Author: Ujala Sanchar
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