वाराणसी: बड़ागांव थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित अंशिका होटल/रेस्टोरेंट में दो सप्ताह पूर्व एसओजी-2 की टीम द्वारा पकड़े गए होटल मालिक सर्वेश सिंह और अर्जुन सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश/अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 नितिन पांडेय की अदालत ने सोमवार को दोनों भाइयों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि घटना के दौरान एसओजी टीम ने होटल से सेक्स रैकेट संचालक समेत करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी क्रम में होटल मालिक सर्वेश सिंह और उनके भाई अर्जुन सिंह को भी हिरासत में लिया गया था।
बचाव पक्ष की दलील
अधिवक्ता नागेश्वर प्रसाद, पवन कुमार सिंह और सनत कुमार राय ने कोर्ट में दलील दी कि होटल मालिक पेशे से टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं। उनके मुताबिक, पुलिसकर्मी अक्सर उनसे बेगारी करवाते रहते थे। घटना के दिन भी पुलिसवालों ने गाड़ी की मांग की थी, जिसे देने से मना करने पर उन्हें धमकाया गया। इसके कुछ देर बाद पुलिस होटल पहुंची और दोनों भाइयों को सेक्स रैकेट संचालन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद दोनों भाइयों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

Author: Ujala Sanchar
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