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हनुमान जी की कृपा से दूर हों सारे दुख: मंगलवार का महत्व और मंत्र

hanuman ji

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हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की आराधना करने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो इस दिन Hanuman Mantra का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के इन मंत्रों में अद्भुत शक्ति है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है।

हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय

मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप निम्नलिखित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं:

  • सिंदूर: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना विशेष शुभ माना जाता है।
  • चंदन: चंदन की सुगंध से पूजा का वातावरण शुद्ध होता है।
  • गुलाब: गुलाब के फूल भगवान को अर्पित करने से भक्ति बढ़ती है।
  • तेल: दीये में तेल डालकर जलाने से पूजा की रौनक बढ़ती है।

इसके बाद, एक दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार बजरंगबली के मंत्रों का जाप करें। इस प्रक्रिया से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना है।

बीमारी से राहत पाने के लिए मंत्र

यदि आप या आपके परिवार में कोई लंबे समय से बीमारी से परेशान है, तो मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करें:
“ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा”
इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं।

सफलता के लिए हनुमान जी की आराधना

अगर आप किसी अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप करें:
“ॐ हं हनुमते नम:”
इस मंत्र का 108 बार जाप करने से न केवल विवादों का निपटारा होगा, बल्कि कोर्ट के मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी।

इच्छापूर्ति के लिए मंत्र

अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, तो आप हनुमान जी के सामने इस मंत्र का जाप कर सकते हैं:
“और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै”
इस मंत्र का जाप करने से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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