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बांदा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 33 बच्चों के यौन शोषण मामले में पति-पत्नी को दी मौत की सजा

बांदा (उत्तर प्रदेश)। बांदा की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 33 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी पाए गए पति-पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है।

मामले में रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती पर वर्ष 2010 से 2020 के बीच 33 बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप था। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दंपति बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें बेचते थे। आरोप है कि वे बच्चों को ऑनलाइन गेम, पैसे और खिलौनों का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे।

इस प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी। वर्ष 2020 में सीबीआई ने सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात रामभवन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को बाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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