वाराणसी: जनपद में गंगा सहित विभिन्न नदियों में अप्रत्याशित जलस्तर वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्रों के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे फसलों को व्यापक क्षति होने की संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित कृषकों को बाढ़ से हुई फसल क्षति की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के क्षेत्रीय कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित की है। यह टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का सर्वेक्षण कर रही है। सर्वे के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र कृषकों को बीमा कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी|
जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायतों के किसानों से अपील की है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया है, वे क्षतिपूर्ति के लिए टोल-फ्री नंबर 14447 पर सूचना दर्ज करें। यदि टोल-फ्री नंबर पर संपर्क न हो पाए, तो अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, या उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित रूप से सूचित करें।
पंजीकरण की अंतिम तिथि
जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने सभी किसानों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, वे निम्नलिखित समयसीमा में पंजीकरण करा लें:
ऋणी किसान: 30 अगस्त 2025 तक अपनी बैंक शाखा में।
गैर-ऋणी किसान: 14 अगस्त 2025 तक नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर।
पंजीकरण से भविष्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियमानुसार क्षतिपूर्ति का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Author: Ujala Sanchar
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