मिर्जापुर: जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रलोभन और शैतानी शक्तियों से मुक्ति दिलाने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में अहरौरा थाना पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वादी इन्द्रासन पुत्र प्रेमचन्द्र, निवासी कंचनपुर, थाना अहरौरा की तहरीर पर की गई।

थाना अहरौरा में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 230/25 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रमुख हैं:
- देव सहायम डैनियल राज पुत्र देव बिचईया, निवासी तेनकाशी, तमिलनाडु
- मिथिलेश कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल, निवासी सोनभद्र
- ओमप्रकाश पुत्र स्व. लालबहादुर, निवासी रजौली, थाना अदलहाट, मिर्जापुर
- पारस सोनकर पुत्र कल्लू सोनकर, निवासी थाना कोतवाली कटरा, मिर्जापुर
- राम सेवक पुत्र स्व. रामजीत, निवासी करवदिया, थाना चकिया, चंदौली
पुलिस जांच में पाया गया कि अभियुक्त चर्च में लोगों को इकट्ठा कर प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मौके से रजिस्टर, डोनेशन रिकॉर्ड, धर्मांतरण से जुड़ा डेटा, 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 1 डीवीआर बरामद किया गया।
पूछताछ में देव सहायम डैनियल राज ने कबूल किया कि उसे इंडियन मिशनरीज सोसाइटी, तिरूनिवेली (तमिलनाडु) ने अहरौरा और नौगढ़ (चंदौली) क्षेत्र का फील्ड इंचार्ज बनाकर भेजा था। जुलाई 2025 से वह सेंट माइकल चर्च, सरिया (अहरौरा) में कार्यरत है और उसके अधीन आठ प्रचारक (Evangelist) गांव-गांव जाकर विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।
पुलिस ने बताया कि देव सहायम डैनियल राज पर पहले भी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 447 भादवि और भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
रिपोर्टर: अनुप कुमार

Author: Ujala Sanchar
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