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वाराणसी : त्योहारी सीजन में पूर्वांचल के लिए चलेंगी 25 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत

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वाराणसी : दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो वाराणसी समेत पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों की राह आसान करेंगी। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से नवरात्रि के दौरान इन विशेष ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। 

अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, वड़ोदरा, दिल्ली और दक्षिण भारत से चलने वाली ये ट्रेनें वाराणसी कैंट होकर पूर्वांचल और बिहार जाएंगी। वर्तमान में अधिकांश नियमित ट्रेनों में सीटें भरी हुई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है, ऐसे में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें बड़ी राहत प्रदान करेंगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दशहरा से इन विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। कुछ पहले से चल रही ट्रेनों के फेरों को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि दिवाली और छठ पूजा के समय होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस समय मुंबई से 01027 दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन छठ पूजा तक चल रही है, जबकि 01025 दादर-बलिया स्पेशल ट्रेन भी संचालित हो रही है। पनवेल-छपरा स्पेशल, 01481 पुणे-दानापुर, और 03426 पुणे-माल्दाटाउन स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के सफर को आसान बना रही हैं।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।