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वाराणसी: जल जीवन मिशन की बैटरियों पर सक्रिय गैंग, पुलिस की नाकामी से ग्रामीणों में आक्रोश

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वाराणसी: लोहता थाना क्षेत्र के लखमीपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत लगे सोलर पंप को अज्ञात चोरों ने बीती रात निशाना बनाते हुए करीब 1.5 लाख रुपये मूल्य की 12 बैटरियों, थ्री टोर का 90 मीटर वायर और टूल बॉक्स चोरी कर लिया। घटना की जानकारी सुबह पंप ऑपरेटर दीप चंद पटेल को तब हुई, जब वे साइट पर पहुंचे और ताले में बदलाव पाया।

दीप चंद ने तत्काल इसकी सूचना सुपरवाइजर सूरज कुमार को दी, जिन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर कॉल कर चोरी की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच तो की, लेकिन अब तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई ठोस कार्रवाई सामने आई है।

पूर्व में भी हो चुकी हैं कई चोरियाँ

ग्राम प्रधान जंगबहादुर पटेल ने बताया कि यह चोरी कोई पहली घटना नहीं है। बीते 10 दिनों में छितौनी गांव से भी 12 बैटरियों की चोरी हो चुकी है। इससे पहले दो माह पूर्व अयोध्यापुर से 24 बैटरियां और इनवर्टर, तथा 10 महीने पहले दयापुर से भी 24 बैटरियों की चोरी की घटना सामने आ चुकी है। इन सभी मामलों में अभी तक पुलिस की जांच शून्य रही है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है।

संगठित गिरोह की आशंका

लगातार हो रही चोरियों से यह आशंका जताई जा रही है कि कोई संगठित गिरोह जल जीवन मिशन के पंपों को निशाना बना रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुलिस ने पहले हुई घटनाओं को गंभीरता से लिया होता, तो इस गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका होता।

ग्रामीणों की प्रशासन से मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन के पंपों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, नियमित पुलिस गश्त कराई जाए और इन मामलों की जांच किसी विशेष टीम को सौंपी जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।