मिर्जापुर: शासन के निर्देश पर 1 सितम्बर से पूरे प्रदेश में ‘‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’’ अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में मिर्जापुर जिले में भी बिना हेलमेट के संचालित दोपहिया वाहनों को पेट्रोल न दिये जाने की कार्रवाई शुरू हुई।
अभियान के दौरान आम जनमानस को यह संदेश दिया गया कि दोपहिया वाहन चालक ही नहीं बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत यह नियम लागू है, जबकि धारा 194(D) इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है।
अधिकारियों ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए कि बिना हेलमेट पहने हुए दोपहिया चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। अभियान के पहले दिन 47 चालान किए गए। यह विशेष अभियान पूरे सितम्बर माह तक जारी रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान एस.पी. सिंह (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-प्रवर्तन प्रथम, मिर्जापुर), विजय प्रकाश सिंह (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-प्रवर्तन द्वितीय, मिर्जापुर), संजय बरनवाल (जिला पूर्ति अधिकारी, मिर्जापुर), कन्हैया गुप्ता (यात्री/मालकर अधिकारी, प्रथम मिर्जापुर), दिनेश यादव (टीएसआई) सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

Author: Ujala Sanchar
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