बलिया: 13 सितंबर को जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा जो आपसी समझौते से सुलझाए जा सकते हैं।
इनमें जुर्माने से दंडनीय प्रकरण, पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली और टेलीफोन बिल के मामले, टैक्स से जुड़े विवाद, चेक बाउंस के प्रकरण तथा सुलह योग्य फौजदारी मामले शामिल होंगे। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
ब्यूरोचीफ – अवधेश यादव








