वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम की स्वच्छता नियमावली 2021 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब पान-गुटखा थूकने, कूड़ा फेंकने, या अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर ₹250 से ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकने और जानवरों के लिए खाना डालने पर ₹250 का जुर्माना देना होगा। वहीं, पार्क, मैदान, सड़क, फुटपाथ या विभाजक पर गंदगी फैलाने या अपने घर के परिसर में 24 घंटे से अधिक कचरा रखने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कचरा फेंकने और नालियां गंदा करने पर सख्त कार्रवाई
संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर ₹2000, नदी या नाले में गंदगी या अपशिष्ट डालने पर ₹750, और पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग कराने तथा उसे साफ न करने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा, बिना ढंके ट्रक या वाहन से मलबा ले जाने या नगर निगम के वाहनों को नुकसान पहुंचाने पर ₹2000, जबकि चलते या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकने या थूकने पर ₹1000 का जुर्माना देना होगा।
निर्माण मलबा फेंकने पर 3000 और पानी जमा होने पर 5000 का जुर्माना
सड़क या नाली किनारे निर्माण मलबा या तोड़फोड़ का कचरा डालने पर ₹3000, और परिसर में पानी जमा रहने या अस्वच्छ माहौल बनाए रखने पर ₹5000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
बार-बार उल्लंघन पर एफआईआर
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो लोग बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम वाराणसी में स्वच्छता मानकों को सुदृढ़ करने और प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।








