लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है।
निर्धारित सीमा के अनुसार ग्राम प्रधान अधिकतम ₹1.25 लाख (सवा लाख रुपये) तक खर्च कर सकेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सीमा ₹10,000 तय की गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम ₹1 लाख तक खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य की सीमा ₹2.5 लाख तय की गई है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख अधिकतम ₹3.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा ₹7 लाख निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही आयोग ने नामांकन पत्र (पर्चा) की खरीद और जमानत राशि की रकम भी पदानुसार तय कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश के बाद अब पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी और अधिक सख़्त हो जाएगी।
ब्यूरोचीफ- संजय यादव







