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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर, 8 नवंबर को दिखाएंगे चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी

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वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को अपने दो दिवसीय वाराणसी प्रवास पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 16 घंटे रुकेंगे। प्रधानमंत्री का रात्रि विश्राम बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) स्थित अतिथिगृह में होगा।

8 नवंबर को करेंगे चार नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ

प्रधानमंत्री मोदी 8 नवम्बर को वाराणसी रेलवे स्टेशन से चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर रेलवे और प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

प्रवास का विस्तृत कार्यक्रम

  • शुक्रवार शाम: प्रधानमंत्री भभुआ हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
    यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उनकी अगवानी करेंगे।
  • एयरपोर्ट से वे सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे।
  • मार्ग में काशीवासी उनका गुलाब की पंखुड़ियों, बैंडबाजा, आरती और शंखनाद से भव्य स्वागत करेंगे।

भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों से बैठक

शाम 6 बजे से प्रधानमंत्री बरेका अतिथिगृह में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक घंटे तक बैठक करेंगे। बैठक में संगठन, विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री का प्रस्थान

वाराणसी प्रवास के बाद प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम के पश्चात बिहार रवाना होंगे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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