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बलिया: वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में बैरिया की टीम विजेता, स्टेडियम रही उपविजेता

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बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेला के क्रीड़ांगन में बुधवार को आयोजित वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में बैरिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि स्टेडियम की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, सीआरओ त्रिभुवन, तथा ईओ सुभाष कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में बैरिया, अख्तियारपुर, पक्काकोट, प्रधानपुर, नरही, दुबहर, कुरेजी, स्टेडियम, टैगोर नगर, जाम रसड़ा, कांसो, आनंदनगर, सनबीम की टीमों ने भाग लिया।

पहले सेमीफाइनल में स्टेडियम ने कांसो को 21-16 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बैरिया ने कुरैजी को 21-12 से पराजित किया।
फाइनल मुकाबला बैरिया व स्टेडियम के बीच हुआ, जो बेहद रोमांचक रहा। अंततः बैरिया की टीम ने 25-21 से जीत दर्ज कर शील्ड पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में अरविंद सिंह, सच्चिदानंद राय, रामकुमार यादव, मनीष सिंह व मृत्युंजय पाठक शामिल रहे।

ब्यूरोचीफ: अवधेश यादव

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।