लखनऊ। शहर में आगामी त्योहारों, भीड़भाड़ वाले आयोजनों और कानून-व्यवस्था की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 24 नवंबर से धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 53 दिनों तक, यानी 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
भीड़ जुटने और प्रदर्शन पर सख्त पाबंदियां
जारी अधिसूचना के अनुसार—
- किसी भी स्थल पर पांच से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा पूरी तरह से वर्जित रहेंगे।
- गुरु तेग बहादुर जयंती, क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
विधानभवन के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पूरी तरह प्रतिबंधित
सुरक्षा कारणों से विधानभवन परिसर के एक किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन शूटिंग या ड्रोन उड़ान पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील
पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शहर की शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें तथा किसी भी आयोजन के लिए पूर्वानुमति अवश्य लें।









