गाजीपुर। जनपद गाजीपुर में आगामी क्रिसमस और नववर्ष के पर्व को देखते हुए आबकारी विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने आबकारी विभाग के समस्त स्टाफ के साथ जिले के विभिन्न होटल और रेस्तरां का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण का उद्देश्य त्योहारों के दौरान अवैध शराब परोसने और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाना बताया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने होटल और रेस्तरां संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 24 और 25 दिसंबर (क्रिसमस डे) तथा 30 और 31 दिसंबर (नववर्ष) के अवसर पर बिना वैध लाइसेंस किसी भी प्रकार की शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, डॉ. आदर्श सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार इन चार दिनों के दौरान फुटकर शराब की दुकानों का संचालन समय बढ़ाकर प्रातः 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में सुविधा मिल सके।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा केवल इन विशेष तिथियों पर लागू होगी। सभी लाइसेंसधारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी बताया कि त्योहारों के दौरान लगातार निगरानी जारी रहेगी और कोई भी नियमविरुद्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ब्यूरो चीफ – संजय यादव









