भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने 22 जनवरी 2026 को तंबाकू और पान मसाला को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा सहित सभी तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार के इस निर्णय के तहत अब ओडिशा में इन पदार्थों के उत्पादन, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य की सुरक्षा, खासकर युवाओं और बच्चों को तंबाकू की लत से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों पर रोक लगाने में यह फैसला अहम भूमिका निभाएगा।









