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Bhelupur five murder case: पुलिस ने विक्की पर घोषित किया 25 हजार का इनाम, कई टीमें कर रहीं तलाश

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वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या ने शहर को झकझोर दिया था। 4-5 नवंबर की रात राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू और तीन बच्चों नमनेंद्र, सुबेंद्र और गौरांगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र के बड़े भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को मुख्य आरोपी मानते हुए उसकी तलाश तेज कर दी है। विशाल वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। 

जांच में पता चला है कि घटना से पहले विशाल तीर्थस्थलों के दौरे पर था। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जम्मू में दर्शन-पूजन किया था और दीपावली से पहले घर लौटा था। विशाल के छोटे भाई जुगनू को पुलिस निगरानी में रखा गया है। पुलिस की कई टीमें यूपी, बिहार, मुंबई, अहमदाबाद, बंगलूरू, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में छापेमारी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी।

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने कहा कि विशाल को पकड़ने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या के पीछे की वजह और आरोपी का ठिकाना अभी भी रहस्य बना हुआ है।

वाराणसी में हुए इस हत्याकांड ने न केवल पुलिस, बल्कि पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। 15 दिनों के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी न होने से हत्याकांड की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझेगी और दोषियों को सजा मिलेगी।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।