वाराणसी: पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर “ऑपरेशन कन्विक्शन” चलाया जा रहा है। जिसके तहत अपर वाराणसी पुलिस महानिदेशक “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।
इस अभियान में थाना अहरौरा पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय व अनन्या वर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक जे.पी.मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर-महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिवकुमार व पंचम यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफटीसी, मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-21/1998 धारा 279, 304ए भादवि से सम्बंधित अभियुक्त सियाराम यादव पुत्र सागर यादव निवासी पिपरा भागीरथपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गई। अवधि व ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 20 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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