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अखिल भारतीय ऊमरवैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल ऊमरवैश्य के जन्मदिवस पर संकट मोचन मंदिर में हुआ भव्य आयोजन

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जौनपुर: अखिल भारतीय ऊमरवैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन मा. कपिल ऊमरवैश्य के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में एक विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान श्रीराम के परम भक्त महाबली श्री हनुमान जी की आरती कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवजन संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता अनुज ऊमरवैश्य ने कहा कि मा. कपिल ऊमरवैश्य जी जिस प्रकार समाज को एकजुट करने और सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं, वह न केवल प्रेरणादायक है बल्कि समाज के लिए अत्यंत सराहनीय भी है। उनके नेतृत्व में ऊमरवैश्य समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।

जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता सुबह से ही लगा रहा। बधाई देने वालों में राष्ट्रीय महामंत्री श्यामधर ऊमरवैश्य, अध्यक्ष नागेश ऊमर, पूर्व अध्यक्ष गौरव ऊमरवैश्य, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्वेता ऊमरवैश्य, वरिष्ठ समाजसेवी आशुकांत चुनाहे, महिला मंच की दीपा ऊमरवैश्य, युवा महामंत्री मयंक ऊमरवैश्य, विशाल केशरी, अभिषेक ऊमरवैश्य सहित कई गणमान्य समाजसेवी शामिल रहे।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।