बलिया: शहर के पूर्व कोतवाल संजय सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 5,000 रुपये का बांड भरने का आदेश भी दिया है। यह कार्रवाई अदालत में उनकी लगातार अनुपस्थिति के चलते की गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2026 को होगी।
मुकदमे में पेश न होने पर जारी हुआ वारंट
अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा द्वारा दायर मुकदमा संख्या 4965/2024 में संजय सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 352, 504, 506 और 500 के तहत आरोप लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपों का जवाब देने के लिए आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन पूर्व कोतवाल बार-बार अनुपस्थित रहे, जिस पर जमानती वारंट जारी करने का निर्णय लिया गया।
अधिवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप
अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा ने बताया कि पूर्व कोतवाल संजय सिंह ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भ्रमित करने वाली रिपोर्ट भेजी।
जबकि शिकायत के समर्थन में उनके पास सभी प्रमाण मौजूद थे। कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद भी संजय सिंह ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। वर्तमान में संजय सिंह आजमगढ़ जिले के मेंहनगर थाने के प्रभारी के रूप में तैनात हैं।
ब्यूरोचीफ – अवधेश यादव









