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Bhadohi: दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 54 हजार रुपये जुर्माना

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Bhadohi: भदोही के जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अदालत ने दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अप्रैल 2023 के मामले में सजा सुनाई। 

भदोही कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 20 अप्रैल, 2023 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र के निजामपुर मोहिनी निवासी सुनील गौतम उसकी 15 साल की बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम की अदालत ने दोषी सुनील गौतम को किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद और 54 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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