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वाराणसी: कफ सिरप कांड में शुभम जायसवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

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वाराणसी: कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े बहुचर्चित मामले में शुभम जायसवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 15 दिसंबर 2025 तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

कोलकाता से गिरफ्तार किए गए शुभम के पिता भोला प्रसाद सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर की थीं। इन याचिकाओं में विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग भी की गई है, जिसके आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है।

25 हजार का इनामी शुभम जायसवाल, विशाल–विभोर राणा से व्यापारिक संबंध

कफ सिरप कांड की जांच के दौरान यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से सहारनपुर के दो अभियुक्त अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे विशाल राणा और विभोर राणा के लिए काम करते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि 25 हजार रुपये का इनामी शुभम जायसवाल विशाल और विभोर राणा के साथ सक्रिय व्यापारिक संबंध में था और कोडीनयुक्त कफ सिरप के बड़े नेटवर्क का संचालन करता था।

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