हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने एक दंपति को अश्लील वीडियो बनाने, बेचने और लाइव स्ट्रीमिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आर्थिक तंगी और बेटियों की पढ़ाई का खर्च न उठा पाने की मजबूरी में कपल ने यह रास्ता चुना।
यह मामला अंबरपेट के मलिकार्जुन नगर इलाके का है। दंपति में पति ऑटो रिक्शा चलाता है और लंबे समय से बीमार है, जिससे वे अपनी आय का साधन खो चुके थे। उनकी एक बेटी बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा है, जबकि दूसरी बेटी ने हाल ही में कक्षा 12वीं में 470 में से 468 अंक प्राप्त किए हैं और कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी।
पुलिस को ईस्ट जोन टास्क फोर्स के जरिए इस गतिविधि की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी कर दंपति को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से एचडी कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मोबाइल ऐप्स के माध्यम से वीडियो बेचते और लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, जिससे ₹500 से लेकर ₹2000 तक की कमाई होती थी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल भी किया।
दंपति के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार आईटी एक्ट के अंतर्गत पहली बार अपराध करने पर 5 साल की सजा और ₹1 लाख का जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य और सामग्री) के तहत 3 साल की सजा का भी प्रावधान है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.पी. सिंह का कहना है कि “गरीबी या मजबूरी अपराध के लिए न्यायिक छूट नहीं बन सकती। यदि ऐसा किया जाए तो हर अपराधी अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए मजबूरी का सहारा लेगा। कानून के अनुसार, दंपति की गिरफ्तारी जायज है और अब मामला अदालत के सामने जाएगा। बेल मिलना कोर्ट के विवेक पर निर्भर है।
वहीं पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने दंपति से ये वीडियो खरीदे हैं। संबंधित युवकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।

Author: Ujala Sanchar
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