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केंद्र सरकार ने 100 मि.ग्रा. से अधिक निमेसुलाइड पर लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानी-मानी पेन किलर दवा निमेसुलाइड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लगाया गया है। मंत्रालय के अनुसार, 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में निमेसुलाइड का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे लीवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दर्द से राहत के लिए बाजार में कई सुरक्षित और प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए अधिक मात्रा में निमेसुलाइड के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अब नए फैसले के तहत वयस्कों के लिए भी इसकी अधिक मात्रा को असुरक्षित मानते हुए रोक लगा दी गई है।

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