वाराणसी: शहर में अब डिलीवरी बॉय, कोरियर कर्मी, दूध विक्रेता और अन्य व्यापारी जो दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कमर्शियल परमिट लेना अनिवार्य होगा। आरटीओ विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिट के ऐसे वाहनों का संचालन अवैध माना जाएगा।
आरटीओ (प्रशासन) मनोज प्रसाद वर्मा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अगले महीने से विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है।
विभाग का कहना है कि इस कदम से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।










