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हरदोई: बेनीगंज कोतवाल पर कोर्ट का सख्त रुख, एफआईआर दर्ज करने का आदेश, अवैध हिरासत व आदेशों की अवहेलना का मामला

हरदोई। जनपद एवं सत्र न्यायालय हरदोई ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और गुमराह करने के गंभीर मामले में बेनीगंज थाने के कोतवाल ओम प्रकाश सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन/कोर्ट संख्या-5) साक्षी चौधरी द्वारा पारित किया गया। साथ ही प्रकरण में संलिप्त अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

मामला 3 दिसंबर 2025 का है, जब टड़ियावां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मवेशी चोरी के आरोप में कल्लू और सलमान को गिरफ्तार किया था। दोनों के पैर में गोली लगने के कारण उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसी दिन न्यायालय से 15 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत (जेल) स्वीकृत की थी। आदेश के अनुसार आरोपियों को जेल भेजा जाना था, लेकिन विवेचक व बेनीगंज कोतवाल ओम प्रकाश सरोज ने उन्हें जेल भेजने के बजाय अवैध रूप से अपनी हिरासत में ही रखा।

मामले का खुलासा 15 दिसंबर को हुआ, जब पुलिस दोबारा रिमांड मांगने न्यायालय पहुंची। इस दौरान न्यायालय ने आरोपियों के जेल में न होने पर सवाल उठाया। पहले तो कोतवाल ने तथ्य छिपाने का प्रयास किया, फिर जेल अधीक्षक पर यह आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने घायलों को लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस आरोपियों को लेकर जेल पहुंची ही नहीं थी।

बाद में थाना प्रभारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह तर्क दिया कि घायलों की जान बचाने के लिए उन्हें केजीएमयू, लखनऊ ले जाया गया था। लेकिन न्यायालय ने इसे पूरी तरह से प्रक्रिया का उल्लंघन और अवैध हिरासत करार दिया। कोर्ट ने माना कि पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा, बल्कि न्यायालय में गलत जानकारी और हलफनामा देकर न्यायिक प्रक्रिया को भी बाधित किया।

रिपोर्ट- ओमजीत यादव

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