नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जज संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला सुनाया है। यह कार्रवाई 29 अगस्त, 2025 को दर्जा प्राप्त उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 एवं ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन और अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत की गई है।
विशेष जानकारी के अनुसार, यह निर्णय डिपोर्टिक जांच समिति की सिफारिश पर लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, न्यायमूर्ति प्रतीक जालन, न्यायमूर्ति अमित बंसल, न्यायमूर्ति अमित शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज जैन शामिल थे। उन्हें जज संजीव कुमार सिंह से स्पष्टीकरण लिया गया, लेकिन प्रारंभिक जांच में अनुशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट हुई।
निलंबन के दौरान जज सिंह को कार्यालय से हटाकर सैकेट स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय में तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें दिल्ली छोड़ने पर रोक भी लगाई गई है—जब तक कि राज्य से बाहर जाने के लिए उन्हें उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति न मिल जाए।
अभी तक संजीव कुमार सिंह पर लगाए गए आरोपों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जांच और आगे की कार्रवाई के राष्ट्रीय नियमों के तहत आगे बढ़ने की प्रक्रिया जारी है।

Author: Ujala Sanchar
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