गाजीपुर: जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने ईंट भट्ठा संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश दिनांक 26 सितंबर 2025 के अनुपालन में जारी किया गया है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 के लिए उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-21(2) के तहत ईंट भट्ठा मालिकों से पायों (Chimney Pillars) के आधार पर “विनियमन शुल्क (Regulating Fees)” वसूला जाएगा।
ईंट भट्ठा स्वामियों के लिए डीएम द्वारा जारी प्रमुख निर्देश:
- ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य:
सभी ईंट भट्ठा स्वामी को वेबसाइट http://upmines.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। - आवेदन शुल्क ₹2000:
आवेदन के साथ ₹2000 का शुल्क, भट्ठा स्वामी का विवरण, भट्ठा स्थल का Geo-coordinate, भट्ठा का प्रकार (सामान्य/जिग-जैग), पायों की संख्या, ईंट-मिट्टी के खनन क्षेत्र आदि विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करने होंगे। - शपथ पत्र जरूरी:
आवेदन के साथ रॉयल्टी या विनियमन शुल्क बकाया न होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा। - ऑनलाइन शुल्क जमा:
पायों की संख्या के आधार पर देय विनियमन शुल्क एवं पलोथन मिट्टी शुल्क को ऑनलाइन जमा करना होगा। यह राशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-107-लघु खनिज रियायत शुल्क के अंतर्गत जमा की जाएगी। - प्रमाण पत्र प्राप्ति:
शुल्क जमा करने के बाद ईंट भट्ठा स्वामी विनियमन शुल्क जमा प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। - बिना शुल्क संचालन पर कार्रवाई:
जो ईंट भट्ठा स्वामी अग्रिम रूप से विनियमन शुल्क जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - पलोथन मिट्टी का अतिरिक्त शुल्क:
ईंट निर्माण में प्रयुक्त बलुई (पलोथन) मिट्टी के लिए, विनियमन शुल्क का 10% अतिरिक्त धनराशि भट्ठा स्वामी को जमा करनी होगी। - ब्याज नियम:
30 नवंबर 2025 तक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
इसके बाद जमा करने पर नियम अनुसार ब्याज देय होगा।
ब्यूरोचीफ- संजय यादव