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वाराणसी रेलवे: त्योहारों पर वाराणसी होकर जाएंगी पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, दिन और समय देख लीजिए

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वाराणसी: त्योहारों पर चलने वाली पांच जोड़ी विशेष ट्रेनें वाराणसी होकर जाएंगी। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए तैयारी में जुटा हुआ है। 

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जम्मू, मुंबई, चंड़ीगढ़ और दिल्ली से वाराणसी के बीच पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वाराणसी-कचरा छह अक्टूबर से 19 नवंबर तक, वाराणसी-दिल्ली स्पेशल 24 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। इसी तरह वाराणसी भटिंडा 25 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, वाराणसी चंड़ीगढ़ स्पेशल 26 अक्टूबर से 17 नवंबर और बनारस एलटी 30 से 7 नवंबर तक चलेगी।   

गाजियाबाद वाराणसी विशेष ट्रेन रद्द 

रेलवे ने गाजियाबाद से वाराणसी के बीच आठ-आठ फेरों के लिए चलाई गई त्योहार विशेष ट्रेन को निरस्त कर दिया है। इस ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को किया जाना था।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।