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वाराणसी: सड़क किनारे पेड़ काटने पर वन विभाग को देनी होगी तीन-तीन मीटर जमीन, बनेगा ग्रीन बेल्ट 

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वाराणसी: पेड़ काटने पर अब वन विभाग को सड़क किनारे तीन-तीन मीटर जमीन देनी होगी। इसके बाद ही वन विभाग एनओसी देगा। इस जमीन पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। लगातार पेड़ों की कटाई से खत्म हो रही हरियाली के मद्देनजर वन विभाग ने यह निर्णय लिया है। 

वन विभाग की ओर से एक पेड़ काटने पर 10 पौधों की कीमत लेकर एनओसी जारी की जाती थी। विभाग को पैसा तो मिल जाता है, लेकिन पौधे लगाने के लिए जमीन नहीं मिलती। ऐसे में वन विभाग ने अब जमीन लेने का निर्णय लिया है। नए प्रस्ताव को शासन को भेजा है। विभाग के इस प्रस्ताव को कमिश्नर और डीएम की ओर से मंजूरी दे दी गई है। शासन स्तर से मुहर लगने के बाद नई प्रक्रिया लागू होगी। 

लोक निर्माण विभाग, नगर निगम समेत कंस्ट्रक्शन के काम में लगे अन्य विभागों की ओर से वन विभाग से एनओसी मांगी जाती है। अब विभाग जब भी पेड़ काटने के लिए वन विभाग को पत्र देंगे तो उसके साथ सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए तीन-तीन मीटर जमीन की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। तभी वन विभाग एनओसी जारी करेगा। 

पेड़ काटने की अनुमति मांगने वाले आमलोगों को भी यह बताना होगा कि पेड़ काटने के बाद वे नया पौधा कहां लगाएंगे। दरअसल, शहर में जमीन की अनुपलब्धता के चलते वन विभाग के सामने पौधारोपण को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो जा रही है। इसलिए विभाग ने अब जमीन लेने के बाद ही एनओसी देने की योजना पर विचार कर रहा है।

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