वाराणसी: कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में शुक्रवार को अदालत ने चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अपर जिला जज (त्रयोदश) सुशील खरवार की अदालत ने आरोपित संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू को बरी कर दिया।
साल 2002 में जौनपुर के पूर्व सांसद एवं तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह पर नदेसर क्षेत्र स्थित टकसाल सिनेमा हाल के पास जानलेवा हमला हुआ था। हमले में धनंजय सिंह सहित उनके गनर व ड्राइवर घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह बबलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी बाहुबली नेता अभय सिंह और विनीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।







