गाजीपुर। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जोन-01 में वार्ड सिकरौल, औरा के अंतर्गत लगभग 2 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आज 13 अक्टूबर 2025 को सम्पन्न की गई।
जानकारी के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28(1) एवं 28(11) के तहत पहले नोटिस जारी किया गया था और उसके पश्चात ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया।
ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार, प्रवर्तन दल, समस्त सुपरवाइजर और पुलिस बल उपस्थित रहे।
उपाध्यक्ष महोदय ने आम जनता से अपील की है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।