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गाजीपुर: सहायक श्रम आयुक्त की टीम ने चलाया विशेष अभियान, बाल श्रमिकों से कार्य कराने पर सख्त निर्देश जारी

गाजीपुर। प्रमुख सचिव, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार के आदेश पर मंगलवार को सहायक श्रम आयुक्त गाजीपुर के नेतृत्व में बाल श्रम चिह्नांकन अभियान के तहत नगर पालिका परिषद क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने पहाड़खां का पोखरा, महुआबाग और आमघाट क्षेत्रों में संचालित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

पाँच प्रतिष्ठानों में पाए गए बाल श्रमिक, तीन के खिलाफ कार्रवाई

अभियान के दौरान टीम ने पाँच प्रतिष्ठानों पर बाल/किशोर श्रमिकों के कार्यरत होने की जानकारी जुटाई। इसमें तीन प्रतिष्ठानों में कार्यरत ग्यारह बाल/किशोर श्रमिक पाए गए, जिनके संबंध में सहायक श्रम आयुक्त ने नियोजकों को निरीक्षण टिप्पणी जारी की और आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की। टीम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी और हमराही भी मौजूद रहे।

दुकानदारों को कड़ी चेतावनी — बाल श्रम न कराएं, बच्चों को स्कूल भेजें

सहायक श्रम आयुक्त ने दुकानदारों को साफ निर्देश दिया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराया जाए।
उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजना सभी की जिम्मेदारी है, और जो प्रतिष्ठान बाल श्रम में लिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शादी–विवाह, कैटरिंग, लाइट-सज्जा, डीजे व मैरिज हाल संचालकों को भी चेतावनी

अधिकारियों ने विशेष तौर पर स्पष्ट किया कि शादी/विवाह समारोह, पंडाल, लाइट/सज्जा, कैटरिंग, डीजे, इवेंट मैनेजमेंट, लान व मैरिज हाल इनमें किसी भी प्रकार से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर न लगाया जाए। ऐसा पाए जाने पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधित 2016 के तहत 50,000 रुपये तक का अर्थदंड, 2 वर्ष तक का कारावास, या दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। यह संज्ञेय अपराध है और बिना जांच के भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

सहायक श्रम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल श्रम कराया जाता दिखाई दे, तो तुरंत सूचना दें—

  • निकटतम पुलिस थाना
  • खंड शिक्षा अधिकारी
  • खंड विकास अधिकारी
  • तहसीलदार/उपजिलाधिकारी
  • श्रम विभाग कार्यालय
  • श्रम विभाग हेल्पलाइन: 0548-3560669

उन्होंने कहा कि प्रशासन बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के सहयोग से ही इस सामाजिक अपराध को समाप्त किया जा सकता है।

ब्यूरोचीफ — संजय यादव

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