गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के हाथीखाना निवासी अजीत कुमार, जो आदर्श गांव में कपड़ों की दुकान चलाते हैं, को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया। छोटे व्यापारी अजीत के जीएसटी दस्तावेज और पासवर्ड का दुरुपयोग कर उनके नाम पर 113.65 करोड़ रुपए का फर्जी लेन-देन किया गया।
जानकारी के अनुसार, अजीत के चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव गुप्ता ने उन्हें लोन दिलाने के लिए मैनपुर निवासी चंदन सिंह और एक बैंक मैनेजर विनोद से जोड़ा। इन तीनों ने अजीत के कागजात, जीएसटी यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल कर यह फर्जीवाड़ा अंजाम दिया।
जांच में खुला धोखाधड़ी का पर्दाफाश
16 अप्रैल 2025 को अजीत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें बताया कि उनके जीएसटी से भारी बिलिंग की गई है। इसके बाद 23 मई को राज्य कर विभाग की टीम ने अजीत की दुकान पर जाकर जांच की। जांच में सामने आया कि अजीत के नाम पर प्रांत के बाहर की फर्मों से आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी आर-1 में दर्ज थी, जबकि अजीत ने इतनी बड़ी बिक्री नहीं की थी। फर्जीवाड़ा करने वालों ने अजीत की जीएसटी आईडी, ईमेल और मोबाइल नंबर बदल कर प्रक्रिया को अंजाम दिया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़ित अजीत कुमार ने पहले पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चंदन सिंह, गौरव गुप्ता और बैंक प्रबंधक विनोद के खिलाफ बीएनएस की धारा 319(2) और 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ब्यूरोचीफ -संजय यादव