वाराणसी: अस्सी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गंगा के 200 मीटर दायरे में अवैध पक्का निर्माण तेजी से जारी है। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के पहले की गई सीलिंग कार्रवाई के बावजूद, निर्माणकर्ता गंगा संरक्षण और हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कर रहे हैं।
हाई कोर्ट का आदेश और अवैध निर्माण
हाई कोर्ट ने गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए इस क्षेत्र में 2400 वर्गफुट में निर्माण कार्य हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है और गंगा नदी के संरक्षण के लिए जारी आदेशों का उल्लंघन है।
पिछले दिनों VDA ने कार्रवाई करते हुए भेलूपुर क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को सील किया था। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत नोटिस जारी कर निर्माण को रोकने का आदेश दिया था।
हालांकि, सीलिंग के बावजूद काला पर्दा लगाकर निर्माण कार्य पुनः चालू कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने VDA की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्राधिकरण की अनदेखी और संभावित संलिप्तता के बिना यह निर्माण संभव नहीं है।
स्थानीय निवासियों का आक्रोश
गंगा संरक्षण और अवैध निर्माणों को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर VDA सख्त कदम उठाने में असफल रहा, तो गंगा का पारिस्थितिक संतुलन और सांस्कृतिक महत्व खतरे में पड़ सकता है।
उजाला संचार एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल और अख़बार है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य समाचारों को कवर करती है। हम सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।