इस्लामाबाद/रावलपिंडी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। शनिवार को रावलपिंडी की एक विशेष अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया।
विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने अपने आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों को कई धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने धारा 409 के अंतर्गत विश्वासघात और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 5, 2 और 47 के तहत सात-सात साल की अतिरिक्त सजा दी गई, जिससे कुल सजा अवधि 17 वर्ष प्रति व्यक्ति हो गई।
अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख 50 हजार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में कहा गया कि तोशाखाना से प्राप्त महंगे उपहारों का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इमरान खान पहले से ही कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान की राजनीति अस्थिर दौर से गुजर रही है। इस सजा के बाद देश की राजनीतिक स्थिति और अधिक तनावपूर्ण होने की आशंका जताई जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और इमरान खान के समर्थकों ने इस मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह कानून के तहत और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार लिया गया है।








