जोधपुर। वकील के साथ दुर्व्यवहार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जोधपुर पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखने के बाद कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई और संबंधित SHO को तत्काल निलंबित (सस्पेंड) करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने मामले की जांच IPS रैंक के अधिकारी से कराने को कहा है, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिसकर्मियों में जनता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव दिख रहा है, इसलिए पूरा थाना लाइन हाज़िर कर सभी को पुनः सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं।
कमिश्नर ने अदालत को बताया कि SHO के अलावा अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को भी थाने से हटाया जा रहा है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई तय की है।









