मिर्जापुर: विद्युत विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना आगामी 15 दिसंबर से लागू होगा। जिसके तहत 2024- 25 के तहत जल्दी आए जल्दी पाए एक मुश्त भुगतान करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ पाए ओके जानकारी देते हुए कलेक्टर सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा बताया गया कि योजना का शुभारंभ आगामी 15 दिसंबर से लागू हो गया है।
आगामी तीन चरणों में 31 जनवरी तक जारी रहेगा जो आगामी 15 दिसंबर से एक जनवरी 2025 तक लागू किया गया है डीएम ने विस्तार पूर्वक बताया कि जिसमें प्रथम चरण में 17 दिन के तहत बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि एलएमवी 1, एक किलो वाट भार के रुपए 5000 तक के बकाए पर अधिभार में अधिकतम 100% छूट (प्रथम सत्रह दिनों में) जिसमें अन्य घरेलू वाणिज्य निजी संस्थान एवं लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाए का भी अधिभार में 70% की छूट का लाभ मिलेगा।
प्रथम चरण बीते 31 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इसका लाभ अधिकांश विद्युत उपभोक्ता ले चुके हैं जिलाधिकारी ने आगे बताया कि घरेलू उपभोक्ता एल एमवी 1 किलो वाट भार तक एक मुक्त राशि 100% और द्वितीय चरण 15 जनवरी तक 80% व त्रितीय चरण 70% हैं। उन्होंने ने बताया कि बीते सितंबर 2024 तक मूल बकाया रुपया 5000 तक 10 किस्तों में 75% है।
द्वितीय चरण में 65% व त्रितीय चरण में 55% घरेलू उपभोक्ता एलएमवी 1 किलो वाट से अधिक 10 किस्तों में 60% 50% व 40% घरेलू एलएमवी 1 किलो वाट से अधिक 50% 40% और 30% वाणिज्य उपभोक्ताओं (एलएमवी 2) सभी भार एक मुश्त चार किस्तों में 50% 40% 30% निजी संस्थान लब 4V सभी भार चार किस्तों में 50% 40% व 30% और लघु एवं मध्यम उद्योग एलएमवी 6 सभी भार एक मुफ्त चार किस्तों में 50% 40% और 30% तक छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी कृषक उपभोक्ताओं के जो की बीते 1 अप्रैल 2023 के बकाए पर अधिकार से शत् प्रतिशत% छूट की योजना अध्ययन जारी है इस दौरान पत्रकार वार्ता के माध्यम से उक्त दौरान सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं इस दौरान कुछ पत्रकारों द्वारा विद्युत विभाग के खास कर बिजलेंस विभाग द्वारा अनावश्यक छापेमारी उसके पश्चात विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया।
जिस पर उपस्थित रहे वहां पर विद्युत विभाग के अधिकारीयों द्वारा इसे गलत कर दिया गया वही जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि बिजनेस विभाग द्वारा अनावश्यक उपभोक्ताओं को परेशान किया जाएगा तो विजलेंस का ही विजलेंस से जांच करवा दिया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी गलत रहेगा तो उसको बक्सा नहीं जाएगा।
पत्रकार वार्ता के दौरान उक्त मौके पर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शिव प्रताप शुक्ला अधीक्षण अभियंता रामदास, विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधिसाशी अभियंता योगेश कुमार, एवं विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के अधिशासी अभियंता मनीष कुमार श्रीवास्तव व अन्य उपस्थित रहे
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