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मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने करवाया दो सड़कों का शिलान्यास, कहा- “विकास की गति रुकने नहीं दूंगा”

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डीडीयू नगर: जनहित में निरंतर कार्य कर रहे मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश जायसवाल ने आज नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के दो वार्डों में विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

वार्ड नंबर 9, मुगल चक में विधायक निधि से ₹9,98,000 की लागत से बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं, वार्ड नंबर 17 इस्टर्न बाजार स्थित एनसीसी कार्यालय के पास ₹6,84,000 की लागत से बन रही सड़क का भी शिलान्यास कराया गया।

विशेष बात यह रही कि शिलान्यास विधायक रमेश जायसवाल ने स्वयं न कराकर स्थानीय देवतुल्य जनता के हाथों से करवाया। इस gesture को जनता ने बेहद सराहा और इसे क्षेत्रवासियों का सच्चा सम्मान बताया।

इस अवसर पर विधायक ने कहा कि “विकास की गति को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दूंगा। मैं शासन स्तर तक जनता की समस्याओं और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं। यह सिर्फ सड़क का शिलान्यास नहीं, जनविश्वास का निर्माण है।”

इस अवसर पर राम प्रताप सिंह, राजेश सिंह, मुन्नू चौहान, संजय चौहान, अमर बहादुर सिंह, विभूति जायसवाल, अशोक जायसवाल (पूर्व सभासद), अजय गुप्ता, संजय पासवान, विधायक प्रतिनिधि संजय कन्नौजिया सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

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