नई दिल्ली: परिवहन मंत्रालय ने वाहन चालकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ा अल्टीमेटम दिया है। यदि आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराया है, तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने इसके लिए तीन महीने (90 दिन) की समय सीमा तय की है।
मंत्रालय के अनुसार, इस अवधि में अपडेट नहीं कराने पर डीएल और आरसी के नवीनीकरण (renewal) में बाधा आ सकती है। साथ ही, नियमों का पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन को निलंबित भी किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन स्वामी ई-चालान से असहमत है, तो उसे 30 दिनों के भीतर चुनौती देना अनिवार्य है।









