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ऑफिस टाइम के बाद ‘नो कॉल–नो ईमेल’: संसद में पेश हुआ राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025

काम के तय घंटे खत्म होने के बाद भी ऑफिस कॉल, ईमेल और मैसेज का दबाव झेल रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। संसद में ‘राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’ पेश किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद किसी भी डिजिटल माध्यम से काम से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

अगर यह बिल पास होकर कानून बन गया, तो कर्मचारियों को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद नो कॉल–नो ईमेल, किसी भी तरह के कार्य-संबंधी मैसेज का जवाब देने की कोई बाध्यता नहीं, निजी समय और परिवार के साथ बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस का अधिकार मिलेगा।

यह बिल सांसद सुप्रिया सुले द्वारा लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया। बिल का उद्देश्य कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत जीवन और कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाना है।

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