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सोनभद्र: अवैध मदरसा मामले में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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सोनभद्र। जनपद सोनभद्र मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में संचालित एक अवैध मदरसे और मदरसे के नाम पर अवैध चंदा उगाही के आरोपों के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए न्यायालय ने थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज को मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है।

अवैध मदरसे के संचालन का आरोप

मामला तब प्रकाश में आया जब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, काशी क्षेत्र के सदस्य अल्ताफ अहमद क़ादरी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को एक लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में कहा गया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी, रॉबर्ट्सगंज के अध्यक्ष मुस्ताक अहमद और अन्य पदाधिकारी जामा मस्जिद के पीछे स्थित एक भवन में बिना किसी सरकारी अनुमति या पंजीकरण के मदरसे का संचालन कर रहे हैं।

मदरसे के नाम पर अवैध चंदा उगाही का आरोप

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि कमेटी पदाधिकारियों ने “मदरसा अंजुमन इस्लामिया” के नाम से कैलेंडर, पर्चे और रसीदें छपवाकर लोगों से चंदा उगाही की। आरोप यह भी है कि इस राशि का कोई लेखा-जोखा सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया, और न ही मदरसे का शिक्षा विभाग या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकरण कराया गया था।

न्यायालय ने लिया संज्ञान

शिकायत पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद, शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह पटेल के माध्यम से माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार के समक्ष प्रकीर्ण वाद दायर किया।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज़ों, गवाहों और तर्कों का गहन परीक्षण किया और इसे गंभीर मामला मानते हुए थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज को आदेश दिया कि “अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष मुस्ताक अहमद एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाए।”

न्यायालय के आदेश से क्षेत्र में हलचल

न्यायालय के आदेश के बाद रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला काफी समय से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर लंबित पड़ा था। अब न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया

शिकायतकर्ता अल्ताफ अहमद क़ादरी ने कहा “हमने केवल यह मांग की थी कि जो भी संस्था या व्यक्ति समाज और धर्म के नाम पर अवैध रूप से आर्थिक गतिविधियाँ चला रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। न्यायालय का यह आदेश कानून के शासन में जनता का विश्वास मजबूत करता है।”

आगे की कार्यवाही

थाना कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पुलिस को न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त हो चुकी है। अब संबंधित व्यक्तियों पर विधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में धन उगाही, फर्जीवाड़ा और अनुमतिविहीन संस्था संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।

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