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वाराणसी : सपा के बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी कार्यकारिणी में महानगर अध्यक्ष अमन, उपाध्यक्ष चुने गए संदीप यादव

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वाराणसी : संदीप यादव को समाजवादी पार्टी के बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी कार्यकारिणी में महानगर उपाध्यक्ष पद पर नामित किया गया। जिससे सपा समर्थको में खुशी का माहौल है। संदीप यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल पाल जी एवं महानगर अध्यक्ष अमन यादव जी को मनोनीत किया गया है।

इस दौरान संदीप यादव ने कहा की हम इस नई जिम्मेदारी को सवीकार करते है और पूरे लगन से पार्टी के नीतियों को आगे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा की श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को साकार करने में पूरा मेहनत करेंगे।

अध्यक्ष चुने गए अमन यादव

राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अमन यादव को सौपीं। इस दौरान अमन यादव को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने की ख़ुशी में पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रकाश राय लल्लन ने उन्हें आशीर्वाद दिया।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।