नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि रेगुलेशन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनसे यह प्रतीत होता है कि इस नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और यूजीसी को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक वर्ष 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में फिलहाल 2012 के नियमों को फिर से लागू किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। इस फैसले के बाद देशभर के शिक्षण संस्थानों और छात्रों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।








