वाराणसी: पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी रोपवे के निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश तीन महिलाओं की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वर्तमान स्थिति बरकरार रखी जाए और कोई नया निर्माण न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली राहत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता मनसा सिंह ने अपने वकील रोहित अमित स्थालेकर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी फ्री होल्ड संपत्ति पर अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी।
अप्रैल में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के लिए निर्धारित की है। इस दौरान भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक रोपवे परियोजना पर नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा।

Author: Ujala Sanchar
उजाला संचार एक प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल और अख़बार है जो स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य समाचारों को कवर करती है। हम सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।