मिर्जापुर: जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश और अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अजय कुमार सिंह के निर्देशन में खान अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा 5/6 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि में उपखनिजों के अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ औचक जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान खनन विभाग की टीम ने 17 वाहनों में अनियमितताएं मिलने पर ऑनलाइन चालान करते हुए कुल 6,68,400 रुपये मौके पर ही वसूल किए। इसके अलावा तीन वाहनों को मंडी समिति तथा तीन को थाना अदलहाट की सुपुर्दगी में दिया गया, जिनसे 4.50 लाख रुपये की धनराशि वसूलने की प्रक्रिया चल रही है।
नियमों के अनुसार देय रॉयल्टी, खनिमूल्य और शास्ति के साथ-साथ ओवरलोड उपखनिज परिवहन कराने वाले वाहनों से जुड़े क्रेशर प्लांट स्वामियों/मालिकों पर भी प्रति वाहन 5,00,000 रुपये की शास्ति लगाने की कार्रवाई अलग से की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त कुल 1935 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 954.07 लाख रुपये की राजस्व क्षतिपूर्ति राशि वसूल की गई है। साथ ही 8 व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है, जबकि 2 मामलों में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
शासनादेश दिनांक 18 सितंबर 2020 के अनुसार किसान निजी उपयोग के लिए 100 घनमीटर तक मिट्टी के वैध खनन व परिवहन हेतु विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर आधार, खतौनी और सहखातेदार की सहमति अपलोड कर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। स्वीकृति मिलने पर किसान अपनी भूमि से वैध रूप से मिट्टी निकाल सकते हैं।
जनपद में संचालित खनन पट्टों में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन, अन्य लीज ID की पटिया/ब्लॉक से अवैध खनन और ई-MM-11 के अनुरूप कम मात्रा का खनन करने वाले पट्टाधारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। किसी भी पट्टाधारक, वाहन स्वामी या स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।









